बजरंग पंडित
पाकुड़: पाकुड़िया थाना क्षेत्र के दो अलग अलग गांवों से मिली शिकायत के आलोक में पोक्सो एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत पाकुड़िया थाना में दो अलग अलग प्राथमिकी पाकुड़िया पुलिस ने दर्ज की है।पहला मामला थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गांव की एक नाबालिक छात्रा ने गांव के तीन लोगो पर मारपीट करने एवं उनके इच्छा के विरुद्ध शादी करने को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में थाना कांड संख्या 27/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दुसरा प्राथमिकी मामले में थाना क्षेत्र के दूसरे किसी गांव के निवासी ने अपने गांव के निवासी 55 वर्षीय एक व्यक्ति पर उनके 15 वर्षीय नाबालिक पुत्री के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़ित नाबालिक के पिता ने आरोप लगाया है कि 10 जुलाई 2024 को ग्यारह बजे दिन में घर से चार सौ फीट दूर बाड़ी पर उनकी पुत्री साग तोड़ने गई थी , उसी समय अकेला पा कर गांव का एक व्यक्ति ने उनके पुत्री के हाथ को गमछा से बांध दिया और मुंह में कपड़ा ठूस कर जबरदस्ती रेप किया।घटना के बाद वह रोते हुए घर पहुंची और स्वजनो को जानकारी दी। उनकी पुत्री एक हाथ से दिव्यांग भी है और घटना के वक्त असहाय थी पुलिस ने 1 जुलाई से नए कानून के नियम से थाना कांड संख्या 28/2024 पोक्सो एक्ट के धारा में माला दर्ज किया है । वहीं थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि दोनो मामले में अलग अलग केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।





