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May 5, 2026 3:37 pm

जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन ने डीबीएल कोल कंपनी के खिलाफ जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया आवेदन,मामला राज्य के बाहर की गाड़ियों का।

अंतराज्जीय गाड़ियों से कोयला परिवहन अविलंब कराया जाए बंद।

बाहरी प्रदेशों की गाड़ियों के परिचालन बंद न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी

सतनाम सिंह

पाकुड़ : डीबीएल कोल कंपनी द्वारा अंतराज्जीय गाड़ियों से परिवहन करने के खिलाफ पाकुड़ जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी से शिकायत की गई है. संगठन ने जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचना देते हुए लिखा है कि पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा से पाकुड़ बिजीआर कोल कंपनी एवं डीबीएल कोल कंपनी द्वारा कोयले का परिवहन किया जा रहा है. उक्त परिवहन में झारखंड राज्य की पंजीकृत गाड़ियां ही परिचालन के लिए अधिकृत है. परंतु डीबीएल कोल कंपनी द्वारा अंतराज्जीय गाड़ियों से परिवहन करवाया जा रहा है, जो की मोटर व्हीकल एक्ट के नियम के विरुद्ध है. अंतराज्जीय गाड़ियों के द्वारा दूसरे राज्य के अंदर लोडिंग करके इस प्रदेश के अंदर अनलोडिंग नहीं करने का प्रावधान है. परंतु जिले में डीबीएल कोल कंपनी द्वारा ऐसी गाड़ियों का अवैध परिचालन लगातार करवाया जा रहा है. जिस कारण पाकुड़ की स्थानीय गाड़ियां नहीं चल पा रही है स्थानीय गाड़ी मालिक काफी नुकसान में आ गए हैं. कंपनी द्वारा एक महीने में 60 ट्रिप्स का आश्वासन दिया गया था परंतु स्थिति यह है कि दूसरे राज्य की गाड़ियों की वजह से 30 से 35 ट्रिप भी काफी दिक्कत से हो रहा है. पाकुड़ जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी से मांग की गई है कि उक्त बाहरी प्रदेश की गाड़ियों के परिचालन पर अविलम्ब रोक लगाया जाए ताकि स्थानीय गाड़ियां सुचारू रूप से चल सके. जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी न होने पर स्थानीय गाड़ी मालिक आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे. उक्त आवेदन पत्र पाकुड़ जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा परिवहन आयुक्त झारखंड रांची, उपायुक्त पाकुड़,आरक्षी अधीक्षक पाकुड़,अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पाकुड़ को भी भेजी गई है.

किया कहते है डीटीओ पाकुड़

बाहरी गाड़ी संबंधित डीटीओ पीएम कुजूर से पूछने पर डीटीओ ने बताया कि झारखंड राज्य का टैक्स भर कर आप राज्य में गाड़ी चला सकते है और जो बाहरी गाड़ी है जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन झारखंड प्रदेश का नहीं है इस संबंध दोनों कोयला कंपनी बीजीआर एवं डीबीएल दोनों को पत्र जारी कर सूचित कर दिया गया है की आपके कोयला ट्रांसपोर्टिंग में जो बाहरी गाड़ी है उनका झारखंड राज्य सरकार का टैक्स जल्द से जल्द जमा करवा दें अन्यथा गाड़ी पकड़ने पर वाहन मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा।

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