कुटुंब न्यायालय में आपसी सहमति से हुआ दो मामलों का समाधान, प्रधान न्यायाधीश ने दी खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं।
पाकुड़ कुटुंब न्यायालय में चल रहे दो पारिवारिक मामलों का शुक्रवार को मध्यस्थता के माध्यम से सफल समाधान किया गया। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक के प्रयास से मूल भरण-पोषण वाद संख्या 70/2026 एवं मूल दांपत्य वाद संख्या 76/2026 में पति-पत्नी के बीच चल रहे मतभेद आपसी सहमति से समाप्त हो गए। मध्यस्थता के दौरान दोनों दंपतियों ने पुराने विवादों को भुलाकर एक साथ रहने और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने दंपतियों को आपसी विश्वास, संवाद और सहयोग के साथ परिवार को आगे बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि छोटे-मोटे विवादों को समझदारी और बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। मामलों के समाधान के बाद दोनों दंपतियों को खुशी-खुशी न्यायालय से विदा किया गया। इस दौरान न्यायालय कर्मी, अधिवक्ता, परिजन एवं पैरा लीगल वॉलिंटियर्स मौजूद रहे।








