पाकुड़। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को खनन विभाग के पदाधिकारियों व कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसी ने जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR) को शीघ्र तैयार करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि खनन पट्टा से जुड़े आवेदन पत्र की सभी वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद किसी भी फाइल को कार्यालय स्तर पर अनावश्यक लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक मॉनसून सत्र में एनजीटी के गाइडलाइन के तहत नदी तल से बालू का उठाव और परिवहन पूरी तरह वर्जित है। इस दौरान अवैध गतिविधि रोकने के लिए सतत निगरानी रखने का आदेश खान निरीक्षकों को दिया गया। डीसी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी तथा अवैध खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर सघन अभियान चलाकर रोक सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्क्रीनिंग समिति की स्थलीय जांच रिपोर्ट के आलोक में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करें। वहीं जिन क्रशर इकाइयों को नियम उल्लंघन पर सील किया गया है, वे यदि नियमों का अनुपालन करते पाए जाते हैं तो आदेश प्राप्त कर उन्हें सीलमुक्त किया जा सकता है।





