पाकुड़: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) शेषनाथ सिंह की अदालत ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए नगर थाना कांड संख्या 462/2013 (किशोर पांडे बनाम जयंत तिवारी, कृष्णापुरी, पाकुड़) से संबंधित सत्रवाद संख्या 125/2022 की सुनवाई के दौरान आईओ खुद्दी कुजूर की अनुपस्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है।कोर्ट ने स्वयं उपस्थित न होने पर आईओ खुद्दी कुजूर के वेतन और पेंशन भुगतान पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूर्व में भी डीजीपी और पाकुड़ एसपी को निर्देशित किया था कि गवाह के रूप में श्री कुजूर को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं हुआ।खुद्दी कुजूर को 28 अप्रैल को गवाही के लिए उपस्थित होना था। कोर्ट के समन के बावजूद उनकी गैरमौजूदगी को अदालत ने अत्यंत गंभीरता से लिया। वर्तमान में खुद्दी कुजूर देवघर जिला में पदस्थापित हैं।इस मामले में अदालत ने देवघर एसपी और पाकुड़ एसपी को निर्देश दिया है कि वे गवाह खुद्दी कुजूर को अगली सुनवाई पर, जो कि 21 मई को निर्धारित है, हर हाल में अदालत में पेश करें।
