रांची: झारखंड सरकार ने अवैध खनन और खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2026 के तहत अब खनन, भंडारण, खरीद-बिक्री और परिवहन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म JIMMS से जोड़ा गया है। नए नियमों के अनुसार बिना JIMMS पोर्टल से जारी ट्रांसपोर्ट चालान के खनिज की ढुलाई पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। बिना चालान वाहन चलते पकड़े जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और इसे अपराध माना जाएगा। सरकार ने खनिज कारोबार से जुड़े सभी लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति खनिज की खरीद, बिक्री या भंडारण नहीं कर सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। डीलरों को हर महीने JIMMS पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करना होगा। रिटर्न नहीं देने पर जुर्माना लगाया जाएगा। खनन पट्टाधारकों को निर्धारित दर से मैनेजमेंट फीस भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। अवैध खनिज परिवहन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अलग-अलग वाहनों पर ₹50 हजार से लेकर ₹5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा खनिज की कीमत, रॉयल्टी और पर्यावरणीय क्षति की भरपाई भी वसूली जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना लीज, लाइसेंस या परमिट के खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों के कार्य में बाधा डालने पर जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों से अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व में वृद्धि होगी।






