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May 9, 2026 9:31 am

सास के हत्यारे दामाद को आजीवन कारावास,जुर्माना।

स्वराज सिंह

पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने बुधवार को सास चूमकई मुर्मू के हत्यारे दामाद लूथु हादसा उर्फ इतवारी हसदा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं 20000 रुपया का जुर्माना किया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल में ही रहना पड़ेगा। इस मामले में जमानत पर बाहर रहे लुथू हंसदा को न्यायालय ने मंगलवार को दोषी करार देकर जेल भेज दिया था। लुथू गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदरपाहाड़ी थाना क्षेत्र के तलाईपाड़ा गांव का निवासी है। वहीं उनकी मृतिका सास लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के वहावनडेला गांव के निवासी थी।
इस हत्याकांड को लेकर मृतिका के पुत्र जंतु सोरेन ने लिट्टीपाड़ा थाना में 13 अक्टूबर 2020 को कांड संख्या 48/20 दायर किया था। इसके अनुसार तीन माह पूर्व उनकी छोटी बहन आगथा सोरेन की शादी लुथु हसदा से हुई थी। 12 अक्टूबर 2020 के अपराह्न घटी इस घटना के समय लूथू हसदा अपने ससुराल में था। इस दौरान उस परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल कहीं गुम हो गया था। इसको लेकर सास और दामाद के कहासुनी होने लगी थी। इस बीच आगथा वहां आ गई और पति को रोकने का प्रयास किया। इस पर उसके पति ने उसे वहां से चले जाने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह यहां से नहीं गई तो, उसे वह जान से मार देगा। इस दौरान लुथू हंसदा ने अपनी सास को बसुली से वार किया और इससे उनकी मौत हो गई थी। मृतका के पुत्र जंतु सोरेन ने दूसरे दिन यानी 13 अक्टूबर 2020 को पुलिस को अपना बयान अपने घर में दिया था।

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