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March 20, 2026 11:30 pm

मारपीट करने के आरोपी को एक साल की सजा, जुर्माना।

पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सोमवार को मनोज सिंह को गाली- गलौज एवं मारपीट करने का दोषी पाकर एक साल का कारावास एवं 25000 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक माह जेल में ही रहना होगा। न्यायालय ने मनोज को एक अन्य धारा में 6 माह का कारावास एवं 10000 रुपया जुर्माना किया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 15 दिन जेल में रहना पड़ेगा। मनोज सिंह पाकुड़ शहर स्थित कलपाड़ा के निवासी है। न्यायालय ने सोमवार को ही मनोज सिंह को जमानत पर छोड़ दिया है। परिवादी बेबी देवी पति पूरण मंडल इसी कलपड़ा के निवासी है। इस घटना को लेकर परिवादी बेबी देवी ने पाकुड़ के एससी- एसटी थाना में 23 जनवरी 2019 को थाना कांड संख्या 2/19 दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी में बेबी देवी ने कहा है कि 23 जनवरी 2019 की सुबह करीब 9:00 बजे मनोज सिंह का मजदूर उसके घर के पास रखे एक ट्रैक्टर बालू जबरदस्ती अपना घर ले जा रहे थे। मना करने पर मनोज सिंह और उसके पिता हरेंद्र नारायण सिंह बेबी देवी को गाली- गलौज करने लगे। बाद में वहां बेबी के दो बेटे राजकुमार मंडल और संजीव कुमार मंडल और बेटी लवली वहां आ गए। दोनों बाप बेटे ने उस परिवार के सभी लोगों को गाली गलौज दिया और मारपीट भी किया। इससे संजीव कुमार मंडल जख्मी हो गया था।

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