ज़िला ट्रक ओनर एसोसिएशन ने कोला ढुलाई में अंतर्राज्यीय गाड़ियों के परिचालन के खिलाफ डीटीओ को लिखा पत्र।
झारखंड के बाहर की गाड़ी बंद नहीं हुई तो किया जाएगा आंदोलन, ट्रांसपोर्टर।
सतनाम सिंह
डी बी एल कोल कंपनी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के नियम के खिलाफ जाकर कोयला ढुलाई में दूसरे राज्यों के गाड़ियों के प्रयोग में लाने के विरुद्ध पाकुड़ जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यवाही करने की मांग की है साथ ही कार्यवाही ना होने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। पाकुड़ जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन ने अपने पत्र में लिखा है कि बी जी आर कोल कंपनी एवं डी बी एल कोल कंपनी के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लघंन करते हुए कोयला ढुलाई के लिए दूसरे राज्यों की गाड़ियों को प्रयोग में लाया जा रहा है जबकि उक्त परिवहन में राज्य की गाड़ियां ही अधिकृत है। पत्र में कहा गया है कि इस वजह से स्थानीय व राज्य के गाड़ी मालिकों को नुक़सान हो रहा है पत्र में आगे कहा गया है कि कोल कंपनी के द्वारा स्थानीय गाड़ी मालिकों को प्रतिमाह साठ फेरे का आश्वासन दिया गया था जबकि दूसरे राज्यों के गाड़ियों के उक्त परिवहन व ढुलाई में चलने के कारण स्थिति ऐसी हो गई है कि तीस से पैंतीस फेरे भी बमुश्किल पूरे हो पा रहें हैं। पत्र में अविलंब कोयला ढुलाई में बाहरी गाड़ियों के परिचालन को बंद करने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि अगर इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय गाड़ी मालिक पाकुड़ जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे । बताते चलें कि इस मामले में पाकुड़ जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन ने इससे पहले भी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु पत्राचार किया था परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई है।






