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May 16, 2026 1:24 am

दुष्कर्मी युवक को बीस साल का सश्रम कारावास, जुर्माना।

स्वराज सिंह, पाकुड

पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – वन राकेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को 23 वर्षीय अली हुसैन को सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 12 वर्षीया नावालिग आदिवासी बालिका को बहला – फुसला ले जाने तथा दुष्कर्म करने का दोषी पाकर बीस साल का सश्रम कारावास एवं पचास हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त छह माह जेल में ही रहना पड़ेगा। कलाम मियां के बेटा अली हुसैन पाकुड़िया थाना क्षेत्र के राजपोखर गांव का निवासी है।इसी थाना क्षेत्र के निवासी पीड़ित बालिका की मां ने 13 नवंबर 2020 को इस घटना के बाबत कांड संख्या 45/20 दर्ज की है। इसके अनुसार 11 – 12 नवंबर 2020 की आधी रात को अली हुसैन उसका घर आया था और बहला- फुसला कर उसकी बेटी को साथ ले गया था। इस दौरान उसकी बेटी ने अपने साथ में घर में रखा एक लाख रुपया और एटीएम कार्ड भी ले गई थी। इस एटीएम कार्ड से दूसरे ही दिन चार हजार रुपया की निकासी हुई। इसका मैसेज मोबाइल में आया था।।

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