Search

May 5, 2026 3:42 pm

तारानगर, ईलामी एवं नवादा गाव में में लगा धारा 144, पाकुड़ एसडीएम ने दिया आदेश

सतनाम सिंह

पाकुड़: पाकुड़ जिला अंतर्गत पाकुड़ प्रखंड के तारानगर, ईलामी एवं नवादा गाव में हिन्दु एवं मुस्लिम समुदायों के बीच गुरूवार को प्रातः में हिंसक झड़प की घटना हुई थी। जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच हुई घटना के मद्देनजर विधि-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी प्रवीण केरकेट्टा पाकुड़ ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-189 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 जुलाई के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए पाकुड़ प्रखंड के तारानगर, ईलामी एवं नवादा पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा लागू किया है।यह निधेषज्ञा के आलोक में कोई भी व्यक्तिव ग्रामीण जनता 05 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह पर एकत्रित होने, घातक हथियार लेकर चलने, मजमा लगाने आदि पर प्रतिबंध रहेगा। निधेषज्ञा उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट स्कोर
error: Content is protected !!