स्वराज सिंह, पाकुड
पाकुड़। अपर जिला एवं न्यायाधीश – वन राकेश कुमार की अदालत ने शनिवार को 45 वर्षीय भादो राय को राधेश्वरी देवी की हत्या करने का दोषी पाकर भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह माह जेल में रहना होगा। हत्यारा जिले के पाकुड़िया थाना के बंनोग्राम के निवासी है,हत्या के इस घटना को लेकर मृतक की 17वर्षीया बेटी गाजोबती कुमारी ने 22 नवंबर 2018 को थाना में कांड संख्या 65/2018 दर्ज की है। प्राथमिकी के अनुसार 21नवंबर 2018 की आधी रात को राधानगर के मोस्तागीर टोला स्थित उसके घर में भादो राय आया और उसकी मां को गाली – गलौज करने लगा। इससे घर के सोए लोग जाग गए। भादो राय चाकू का भय दिखाकर घर के लोगों(भाई और बहनों) को भगा दिया। वे सभी भय से भाग गए और गांव की मौसी दुर्गा देवी के घर चले गए। सुबह जब वे अपना घर लौटे तो पाया कि उसकी मां का शब बांस से झूल रहा था। रिश्ते में भादो राय उसका चाचा लगता है। गाजोबती कुमारी ने आरोप लगाया है कि भादो राय ने उसकी मां की हत्या गला दबाकर करने के बाद लाश को फांसी लगाकर बांस से झूला दिया था।





