स्वराज सिंह
पाकुड। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौधरी अहसान मोईज की अदालत ने मंगलवार को रास्ता को लेकर हुई विवाद में मारपीट के एक गंभीर मामले में तीन आरोपित मोदासेर शेख, मुकाराम शेख और मुनार शेख को पाँच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी एवं 10-10 हजार रुपया जुर्माना किया।जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें और छह माह जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायाधीश इसके पहले दिन सोमवार दोषी करार दी थी। ये तीनों पाकुड मुफ्फसिल थाना के इलामी बगानपाड़ा के निवासी हैं।
जानकारी के अनुसार घटना 29 मार्च 2017 की शाम 8.30 बजे के इलामी बगानपाड़ा की है।गांव की एक बहू कचेनूर बीबी घटना की जानकारी पुलिस को 30मार्च 2017 को दी थी। कचेनूर के चाचा ससुर मुस्ताक शेख उसके घर होकर बालू लदे ट्रेक्टर पार कर रहे थे। उसके अपने ससुर मुक्तार शेख ने इसका विरोध किया। इस दौरान उपरोक्त तीनों अरोपितों ने राड व लाठी से मुक्तार शेख को बुरी तरह घायल कर दिया था। घायल को तत्काल पाकुड़ सदर अस्पताल ले जाया गया था। कचेनूर बीबी ने थाना में दायर प्राथमिकी में एक आरोपित मोदासेर शेख पर उनके गले से सोने का चेन छीनने का आरोप लगायी है। न्यायाधीश ने अन्य दो धाराओं में अरोपितों को 6-6 माह की भी सजा सुनायी है। सभी सजा एक साथ चलेगी।





