राजकुमार भगत
खाद्यान्न वापस करें नहीं तो होगी प्राथमिकी दर्ज
पाकुड़ । प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा कार्डधारियों को विगत कई माह खाद्यान्न वितरण नहीं करने, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन पर अनाज के बदले ईट रख कर ई-पॉस मशीन में लाभुक अंगूठा लगा कर फर्जी वितरण संचालित करते हुए खाद्यान्न वितरण पर्ची निकालने भंडार पंजी, वितरण पंजी, यूनिट पंजी, शिकायत पंजी. निरीक्षण पंजी संधारित नहीं करने, सूचना पट्ट मूल्य तालिका पट्ट एवं अद्यतन भंडार प्रदर्शन पट्ट पर कुछ भी अंकित नहीं करने के करण कैलाश पहाडिया जन वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत नरोत्तमपुर, जिला-पाकुड (अनुज्ञप्ति सं0-05/93) को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ऑनलाईन आवंटन वितरण एवं अवशेष खाद्यान्न भंडार प्रतिवेदन दिनांक 24.01.2023 के आलोक में माह जनवरी, 2022 से जनवरी 2023 तक के NFSA, PMGKAY एवं JSFSS (ग्रीन) योजना के अवशेष भंडार मात्रा – 120.05 क्विंटल लंबित है, जो वसूलनीय है।
कैलाश पहाड़िया स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह सारे आरोप गलत है। किंतु स्थलीय निरीक्षण में सारे आरोप सही पाए गए। आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता, झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 के अध्याय IV के धारा 20 का XVI का (ग) एवं (घ) तथा XVIII का (ख) (घ) एवं (छ) का उल्लंघन का मामला बनता है।
कैलाश पहाडिया जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत नरोत्तमपुर, जिला-पाकुड़ के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति सं0-05/93 को झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 के अध्याय IV के धारा 20 (xix) के तहत् तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।(अनुज्ञप्ति सं०-05 / 93 ) से संबद्ध कार्डधारियों को नियमानुसार सबसे नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबद्ध करने का प्रस्ताव अधिकतम चौबीस घंटे के अंदर देना सुनिश्चत करेंगे। साथ ही श्री कैलाश पहाडिया, जन वितरण प्रणाली विक्रेता. पंचायत नरोत्तमपुर, जिला-पाकुड (अनुज्ञप्ति सं0-05 / 93 ) को निर्गत E-pos मशीन उनसे वापस लेकर सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ को यह निदेश दिया जाता है कि कैलाश पहाडिया, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से वसूलनीय खाद्यान्न भंडार मात्रा 120.05 क्विंटल वसूल करते हुए संबद्ध विक्रेता को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। खाद्यान्न वसूल नहीं होने की स्थिति में कैलाश पहाड़िया, जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर खाद्यान्न वसूलनीय हेतु प्राथमिकी दर्ज होगी।






