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June 11, 2026 8:03 pm

एससी/एसटी मामले में सुरेश अग्रवाल दोषमुक्त, न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दी राहत

पाकुड़: वर्ष 2023 में दर्ज एससी/एसटी थाना कांड संख्या 03/23 मामले में नामजद आरोपी सुरेश अग्रवाल को पाकुड़ न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-1) की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध नहीं होने पर उन्हें दोषमुक्त (बरी) कर दिया। मामला 29 जनवरी 2023 को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. कमलेश्वर कुमार भारती ने आरोप लगाया था कि कार्यालय में पहुंचकर सुरेश अग्रवाल ने अभद्र व्यवहार, जातिसूचक टिप्पणी और धमकी दी थी। इसके बाद एससी/एसटी थाना पाकुड़ में मामला दर्ज कर जांच की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण किया गया। अदालत ने पाया कि आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसी आधार पर न्यायालय ने सुरेश अग्रवाल को बरी करने का आदेश दिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार यादव ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तथ्यों और साक्ष्यों को प्रभावी तरीके से रखा। उनकी दलीलों के बाद अदालत ने आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के बाद सुरेश अग्रवाल ने न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। अधिवक्ता राजीव कुमार यादव ने कहा कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर निर्णय दिया है।

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