Search

September 11, 2026 9:15 pm

वाहन नियमों पर परिवहन विभाग सख्त, सड़क पर अब हर चूक का होगा हिसाब।

बिना हेलमेट-लाइसेंस और वर्दी के वाहन चलाने पर जुर्माना, लंबित ई-चालान नहीं चुकाया तो कोर्ट भेजा जाएगा मामला

पाकुड़। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जिला परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला परिवहन पदाधिकारी मुहम्मद मोजाहिद अंसारी के नेतृत्व में शुक्रवार को डीसी आवास चौक पर शाम 3 से 7 बजे तक सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया और टोटो समेत विभिन्न वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ई-पॉस मशीन से चालान काटे गए और निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया। डीटीओ ने दोपहिया चालकों को हेलमेट, वैध नंबर प्लेट, बीमा, पीयूसी और ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखने की हिदायत दी। दूसरे से खरीदे गए वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण भी समय पर कराने को कहा गया। ऑटो-टोटो चालकों के लिए आगे-पीछे नंबर प्लेट और निर्धारित वर्दी अनिवार्य की गई है। बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए, जबकि बिना निर्धारित वर्दी के वाहन चलाने पर 650 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
व्यावसायिक व भारी वाहनों में अनधिकृत अतिरिक्त लाइट हटाने, ओवरलोडिंग पर रोक और खनन सामग्री को ट्रिपल ढककर परिवहन करने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघन होने पर चालक के साथ संबंधित एलसी व अन्य जिम्मेदार पक्षों पर भी कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ ने वाहन मालिकों से अपने लंबित ई-चालान की जांच कर समय पर भुगतान करने की अपील की है। जांच में पुराना चालान लंबित मिलने पर पुराने और नए दोनों जुर्माने का भुगतान करने के बाद ही वाहन मुक्त किया जाएगा। समय पर भुगतान नहीं करने पर मामला न्यायालय भेजा जाएगा।

img 20260911 wa00301403470283540562945
img 20260911 wa00295698778742810872085

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट स्कोर
error: Content is protected !!