अक्षय कुमार
रांची। राँची नगर निगम द्वारा नियमों के अनुपालन को लेकर सख्ती जारी है। इसी क्रम में आज ढ़ीपा टोली, पुन्दाग स्थित न्यू व्यू बैंक्विट को बिना आवश्यक अनुज्ञप्ति के बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन का संचालन किए जाने पर नोटिस चिपकाया गया।

झारखण्ड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के तहत प्रतिष्ठान को 03 दिनों के भीतर राँची नगर निगम के पोर्टल www.rmchams.com के माध्यम से अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त होने तक संचालन बंद रखने का निर्देश दिया गया है। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के बाद भी बिना वैध अनुज्ञप्ति संचालन पाए जाने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत प्रतिष्ठान को अनाधिकृत घोषित करते हुए सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

निगम के इस कार्रवाई के बाद अवैध संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।





