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November 8, 2025 6:57 am

बिजली मामलों के निपटारे के लिए 29 नवंबर को विशेष लोक अदालत।

पाकुड़। जिले में लंबित बिजली विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए 29 नवंबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष लोक अदालत में बिजली बिलिंग, कनेक्शन कटने और अन्य बिजली से जुड़े मामलों को सुलह-समझौते के जरिए निपटाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विश्वास और आपसी समझ को बढ़ाना है। शेषनाथ सिंह ने बताया कि पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में वर्तमान में कुल 21 बिजली के मुकदमे लंबित हैं। विशेष लोक अदालत में कम से कम 50 प्रतिशत मामलों के समाधान का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सभी जिलों को भेज दी है। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत से पूर्व 24 से 28 नवंबर तक पक्षकारों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। मध्यस्थों की सेवाओं का उपयोग मामलों के बातचीत और समाधान में किया जाएगा। इस मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी संजीत चंद्रा, प्रभारी न्यायाधीश सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार दास और न्यायालय के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। विशेष लोक अदालत से बिजली विवादों के त्वरित समाधान और उपभोक्ताओं की राहत की उम्मीद जताई जा रही है।

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