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May 19, 2025 8:12 pm

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने हत्या मामले में पाकुड़िया थाना अंतर्गत फुलझिंझरी निवासी आरोपी मुमताज अंसारी को आईपीसी की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाई जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे 1 वर्ष का करवास अधिक भुगतना पड़ेगा। वही आईपीसी की धारा 201 के तहत उसे 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 की जुर्माना की सजा सुनाई जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

क्या था मामला

सूचक रोबेन हेम्ब्रम निवासी ग्राम फुलझिंझरी के फर्दबयान के आधार पर दिनांक 13.01.2022 को पंजीकृत किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 11.01.2022 को प्रातः लगभग 07:30 बजे उसकी माता अपने घर से अपने चाचा के घर धोबना ग्राम में बंदना पर्व के निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए निकली थी परंतु वापस नहीं लौटी तथा तलाशी के बावजूद भी उसकी माता सुरुज हांसदा का पता नहीं चला। पूछताछ के दौरान उसके दामाद बाबूधन से पता चला कि कल रात (मंगलवार) उसकी मां आरोपी मुमताज अंसारी की मोटरसाइकिल से घर से निकली थी और आरोपी से इसके मां के बारे में पूछे जाने पर पेशाब करने के बहाने अपने घर से भाग गया और जिससे सूचक को संदेह हुआ कि आरोपी मुमताज अंसारी ने सोने के आभूषण के लालच में उसकी मां की हत्या की है और उसे ले गया है। जिस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत पाकुड़िया पीएस केस नंबर 03/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया।

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