सतनाम सिंह
तय दर से अधिक वसूली हुई तो होगी कार्रवाई
झारखंड सरकार ने पत्थर व्यवसाय के क्षेत्र में दर तालिका तय कर रखा है । सरकार की ओर से सभी पत्थर व्यवसाईयों को पुनः सूचित किया गया है कि प्रति 100 घनफुट पत्थर का स्वामिस्व- 708.00 रू० डीएमएफटी -212.40 रू०, आयकर, टीसीएस-14.16 रू०, पर्यावरणीय सेस-7.08 रू० प्रबंधकीय शुल्क- 4.00 रू०, कुल 945.64 रू० के अतिरिक्त जीएसटी एवं आरसीएम निर्धारित है। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा अधिसूचित टोल टैक्स 1200.00 रू० प्रति ट्रीप भी देय है। यह दर खनिज विक्रय मुल्य एवं लोडिंग चार्ज छोड़कर हैं। निर्देशानुसार सभी पत्थर विक्रेताओं को सूचित किया गया है कि उपरोक्त निर्धारित दर से भुगतान कर पत्थर खनिज का क्रय परिवहन चालान एवं विधिवत इनवॉइस के माध्यम से ही करे। अगर कोई विक्रेता, लेसी , डीलर उक्त निर्धारित कर से अधिक मांग या वसूली करते है, तो उनके विरुद्ध लिखित शिकायत पूर्ण साक्ष्य के साथ अनुमंडल पदाधिकारी एवं उपायुक्त को करे ताकि इन पर उचित कार्रवाई की जा सके।










