पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ की अदालत ने जमीन विवाद से जुड़े जानलेवा हमले के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में अधिकतम सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला पाकुड़ मुफस्सिल थाना कांड संख्या 67/2019 तथा सेशन ट्रायल संख्या 73/22 से संबंधित है। जानकारी के अनुसार, आपसी जमीन विवाद को लेकर हुई घटना में शिकायतकर्ता ने सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक लुकास कुमार हेम्ब्रम ने गवाहों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मनिरामपुर निवासी फिरोज शेख, हाजिकुल शेख, असगर अली, गफ्फार शेख, अबू बक्कर शेख और रफिकुल शेख को दोषी पाया। अदालत ने सभी छह दोषियों को धारा 307/149 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 325/149 के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 323/149 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 427/149 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा। अदालत के इस फैसले को जिले में जमीन विवाद से जुड़े हिंसक मामलों पर कड़ा संदेश माना जा रहा है।






