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June 17, 2026 12:28 am

PFI नेता और पाकुड़ जिला परिषद सदस्य हंजला शेख गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई थी सजा

पाकुड़: प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सक्रिय सदस्य और पाकुड़ के जिला परिषद सदस्य हंजला शेख को मुफस्सिल थाना पुलिस ने देर रात छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट द्वारा जारी सजायफ्ता वारंट के आलोक में की है, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि वर्ष 2019 में किए गए एक अवैध प्रदर्शन को लेकर हंजला शेख के विरुद्ध मामला दर्ज था। इसी मामले में कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया।इससे पूर्व, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (SDGM) निर्मल कुमार भारती की अदालत ने जीआर वाद संख्या 120/2020 (कांड संख्या 87/2019) की सुनवाई करते हुए हंजला शेख को दोषी करार दिया था। अदालत ने उसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट (CLA) एक्ट की धारा 17(1) एवं 17(2) के तहत 3 साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व में उसे अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन अब पुलिस ने सजायफ्ता वारंट के आधार पर उसे फिर से गिरफ्तार किया है।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल मुफस्सिल थाने में वर्ष 2019 में हंजला शेख के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से संबंध रखने और इलाके में अशांति फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों ने गवाही दी थी।इस हाई-प्रोफाइल मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पहले अभियोजक राजेश लाल और बाद में लोक अभियोजक महेंद्र दास ने सरकार का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बजले अहमद ने पैरवी की थी।

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