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June 21, 2026 1:09 am

मंतोष हत्याकांड में दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास, 2.25 लाख रुपये जुर्माना।

पाकुड़। महेशपुर थाना क्षेत्र के चर्चित मंतोष कुमार सिंह हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों राजन साह और मिलन कुमार साह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर कुल 2.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने हत्या की गंभीरता और घटना की क्रूरता को देखते हुए दोनों दोषियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। हत्या के मामले में सश्रम आजीवन कारावास के अलावा अपहरण की धारा में 10 वर्ष और अन्य संबंधित धारा में 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला महेशपुर थाना क्षेत्र के बलियाबंगाल गांव का है, जहां 24 वर्षीय मंतोष कुमार सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक के बड़े भाई संतोष कुमार सिंह ने 25 मार्च 2024 को महेशपुर थाना में कांड संख्या 34/24 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना की शाम मंतोष कुमार सिंह गांव की हाट से सब्जी खरीदने गया था। इसी दौरान राजन साह और मिलन कुमार साह ने उस पर हमला कर दिया और घायल अवस्था में उसे व एक अन्य युवक रविराज सिंह को मोटरसाइकिल से ले गए। आरोपियों ने मंतोष को गुमा मोड़ के पास ले जाकर पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी, जबकि दूसरे युवक को छोड़ दिया था। मामले में सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे पीपी लुकास कुमार हेंब्रम ने बताया कि हत्या जिस बेरहमी से की गई थी, उसे देखते हुए अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

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