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कैलाश कुमार/बोकारो. झारखंड सरकार द्वारा कल्याणकारी अबुआ आवास योजना के तहत आवास विहीन परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना लाई गई है.
लघु के पात्रता मापदंड के अनुसार, लाभार्थी की स्थाई प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जाएगी और आवास के निर्माण के लिए न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में दिया जाएगा.
पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देय राशि 1.20/ 1.30 लाख प्रति आवास दो कमरों के निर्माण का प्रावधान था. वहीं,राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना के अंतर्गत तीन कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर बनाने का प्रावधान दिया गया है.
इन लोगों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक कच्चे घर में रहने वाला होना चाहिए, आवासविहीन और निराश्रित परिवार इस योजना के योग्य माने जाएंगे. साथ ही विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवार और प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर और वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, व इंदिरा आवास योजना आवास का लाभ नहीं दिया गया हो.
प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 2 लाख तय
इस योजना क जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि कागजात की जरूरत होती है. इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पंचायत के मुखिया प्रखंड कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं. इस आवास का निर्माण लाभार्थी स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से करेंगे. आवास निर्माण में किसी भी बिचौलियों को शामिल नहीं किया जाएगा और बिचौलियों का प्रवेश पूर्णता निषेध है.
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FIRST PUBLISHED : November 28, 2023, 09:47 IST
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