गोमिया। पत्रांक 19/2026 के माध्यम से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोमिया ने, गोमिया प्रखंड अंतर्गत बगैर मान्यता एवं यू- डाइस कोड के संचालित निम्नलिखित चार अवैध विद्यालय के प्रबंधक एवं प्राचार्य के खिलाफ निर्देश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से विद्यालय को अवैध घोषित करते हुए बंद करने का आदेश दिया है।

गोमिया प्रखंड अंतर्गत निम्नलिखित विद्यालय को जारी किया गया है आदेश-
(क) नेक्सजेन उडान विद्यापीठ, हुरदाग, पचमो, गोमिया
(ख) ग्लोबल पब्लिक स्कूल, छोटकी सीधावार, गोमिया
(ग) ज्ञान ऐकेडमी, काशीडीह, बड़की सीधावार, गोमिया
(घ) ज्ञानोदय अपर प्राईमरी स्कूल, दुस्को, बड़की सीधावार, गोमिया
बिना मान्यता एवं बिना U-DISE कोड के अवैध रूप से विद्यालय संचालन करने के संबंध में विद्यालय प्रबंधन एवं प्राचार्य को जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारे कार्यालय के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा उपर्युक्त नाम से विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जबकि संबंधित विद्यालय के नाम से न तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत मान्यता प्रदान की गई है और न ही U-DISE कोड निर्गत है। साथ ही अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि वर्तमान विभागीय प्रावधानों के अर्न्तगत मान्यता प्राप्त करने हेतु आपके द्वारा किसी प्रकार का आवेदन प्रस्तुत किए जाने का कोई साक्ष्य इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विद्यालय का संचालन पूर्णतः अवैध एवं नियम विरूद्ध है। उक्त कृत्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक नियमों का प्रत्यक्ष उलंघन है।

शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण कदम के बाद अवैध विद्यालय संचालकों में हड़कंप मंच गया है। वहीं आम जनता इसे शिक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक मान रहे हैं।





