इकबाल हुसैन
महेशपुर: दहेज प्रताड़ना के मामले में महेशपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो दोषसिद्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में नारायणपुर निवासी गुपीन उर्फ गोपीन किस्कू (66 वर्ष), पिता स्व. सकल किस्कू और उसके पुत्र सुभाष किस्कू (36 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, मामला माननीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ के जीआर संख्या-94/21 से संबंधित है। इसमें दोनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा 498ए/34 भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद वारंट जारी किया गया था। वारंट के आधार पर महेशपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार मेडिकल जांच और अंगुलचिह्न की प्रक्रिया पूरी कराकर दोनों को न्यायालय, पाकुड़ में प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।





