महेशपुर (पाकुड़)। झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ की ओर से चलाए जा रहे 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत महेशपुर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कैराछत्तर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के अध्यक्ष दिवाकर पांडेय के निर्देश पर तथा डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल के सहायक अज़फर हुसैन विश्वास ने छात्राओं को डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कानूनी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी महिला को डायन कहना अपराध है और अक्सर जमीन विवाद या आपसी दुश्मनी के कारण महिलाओं को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने इसे अंधविश्वास बताते हुए समाज से ऐसी कुरीतियों को खत्म करने की अपील की। उन्होंने छात्राओं को अपने लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने और समाज में जागरूकता फैलाने की बात कही। वहीं स्थायी लोक अदालत के सदस्य राजीव कुमार झा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत की भूमिका, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और बाल श्रम से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। साथ ही इन अपराधों के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं और उपस्थित लोगों से समाज की कुरीतियों के खिलाफ जागरूक एवं सजग रहने की अपील की गई। मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, शिक्षिकाएं, पैरा लीगल वालंटियर मणिलाल हेंब्रम, प्रियंका हेंब्रम, उर्मिला हेंब्रम सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थीं।





