अक्षय कुमार
रामगढ़। उपायुक्त रामगढ ऋतुराज के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा तम्बाकू दुकानदार के COTPA 2003 के उलंघन के स्थिति में छापेमारी की गयी। छापेमारी अभियान कोठार ओवरब्रिज के आस पास की गई।


तम्बाकू दुकानदारों द्वारा COTPA 2003 के धारा 6A के उलंघन की स्थिति में छापेमारी की गयी। COTPA 2003 के धारा 6A के अंतर्गत किसी भी तम्बाकू दुकानदार के द्वारा बिना चेतावनी के साइनेज के तम्बाकू का बिक्री नहीं किया जाना है तथा धारा 5 के तहत किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार नहीं किया जाना है। इसकी जानकारी सभी दुकानदारों को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग द्वारा उपलब्ध पूर्व में करा दी गयी है। छापेमारी के दौरान सात दुकानदारों से कुल 1400 रूपये अर्थदंड लिए गए। जांच के दौरान सभी दुकानदारों को साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए। जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रामगढ़ मो. मंजर हुसैन और खाद्य सुरक्षा कार्यालय के लुकेश रवानी उपस्थित थें।










