पाकुड़। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) पाकुड़ द्वारा नालसा की जागृति योजना-2025 के तहत चलाए जा रहे 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों को कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष दिवाकर पांडेय के निर्देश तथा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में आयोजित अभियान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, कानूनी सहायता सेवाओं एवं सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अभियान के तहत लिट्टीपाड़ा प्रखंड की कारमाटांड़ पंचायत स्थित छोटा पोखरिया गांव में पैरा लीगल वॉलंटियर जयंती टुडू ने ग्रामीणों को बाल विवाह, बाल श्रम, घरेलू हिंसा, जादू-टोना के नाम पर होने वाले अत्याचार, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अधिकार तथा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जागरूक किया। इस दौरान बाल विवाह के दुष्परिणामों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए लोगों से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सजग रहने की अपील की गई। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में तैनात पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने भी घर-घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य आम लोगों तक न्याय और कानूनी सहायता संबंधी जानकारी पहुंचाकर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है।








