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July 1, 2026 9:03 pm

कानूनी अधिकारों से रूबरू हुए छात्र-छात्राएं और बंदी, डालसा ने चलाया नब्बे दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान।

पाकुड़िया: झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) पाकुड़ के तत्वावधान में जिलेभर में चल रहे 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय पाकुड़िया एवं पाकुड़ जेल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष दिवाकर पांडेय के निर्देश पर तथा डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय पाकुड़िया में लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के सहायक अज़फर हुसैन विश्वास ने छात्र-छात्राओं को जादू-टोना, अंधविश्वास, डायन प्रथा, बाल श्रम, बाल विवाह और शिक्षा के अधिकार से संबंधित कानूनी जानकारी दी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों से होने वाले नुकसान, इसके कानूनी प्रावधान और सजा के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। स्थायी लोक अदालत के सदस्य मो. अबरारुल हक ने दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा सहित अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते हुए नालसा की योजनाओं और डालसा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी। उन्होंने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि छोटे-बड़े विवादों का समाधान आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है।
उन्होंने छात्र-छात्राओं को कानूनी सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क करने तथा जरूरत पड़ने पर पैरा लीगल वॉलिंटियर्स की मदद लेने की अपील की। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्या प्रमिला टुडू, शिक्षक-शिक्षिकाएं, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स सीमा साहा, प्रियंका झा, सुनेमी मरांडी सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। वहीं पाकुड़ जेल में भी बंदियों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के डिप्टी चीफ संजीव कुमार मंडल ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकार, निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया और विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
मौके पर जेल प्रशासनिक अधिकारी और पैरा लीगल वॉलिंटियर मोकमाउल शेख उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों और बंदियों को उनके अधिकारों एवं कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करना था।

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