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July 19, 2026 12:01 am

11 जून रात 10 बजे से 12 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी रोक, प्रशासन ने जारी किया आदेश।

अम्बेडकर चौक में पाइपलाइन बिछाने के लिए रातभर बंद रहेगा भारी वाहनों का प्रवेश

पाकुड़ शहरी जलापूर्ति योजना के तहत अम्बेडकर चौक के समीप पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ ने 11 जून की रात 10 बजे से 12 जून की सुबह 6 बजे तक पाकुड़ शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पाकुड़ के अनुरोध पर लिया गया है। प्रशासन के अनुसार, पाइपलाइन बिछाने के दौरान यातायात व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी भारी वाहन को पाकुड़ शहरी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पुलिस विभाग और जिला परिवहन विभाग को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। यातायात व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पाकुड़ के कनीय अभियंता श्री जेम्स मुर्मू को पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
प्रशासन ने आम लोगों एवं वाहन चालकों से सहयोग की अपील करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और निर्धारित समय के दौरान शहर में भारी वाहनों के प्रवेश से बचने का अनुरोध किया है।

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