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June 11, 2026 9:15 pm

बाल विवाह रोकने और कानूनी अधिकारों की जानकारी को लेकर चला जागरूकता अभियान।

ग्रामीणों को दी गई कानून की जानकारी, बाल विवाह के खिलाफ दिलाई गई शपथ

पाकुड़िया। झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ की ओर से पाकुड़िया प्रखंड सभागार में 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को कानून, अधिकारों और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रूपा बंदना किरो, बीडीओ सोमनाथ बनर्जी, स्थायी लोक अदालत के सदस्य राजीव कुमार झा, लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के सहायक गंगाराम टुडू और पीसीआई-यूनिसेफ के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद अनीस ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सचिव रूपा बंदना किरो ने कहा कि अभियान का उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीणों तक कानून की जानकारी पहुंचाना और बाल विवाह, बाल श्रम व डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। उन्होंने बताया कि किसी भी कानूनी समस्या के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार या नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर सहायता ली जा सकती है। बीडीओ सोमनाथ बनर्जी ने कहा कि बच्चों का अधिकार शिक्षा और सुरक्षित भविष्य है। कम उम्र में विवाह बच्चों के विकास में बाधा बनता है, इसलिए सभी लोग बाल विवाह रोकने में अपनी भूमिका निभाएं।पीसीआई-यूनिसेफ के मोहम्मद अनीस ने बाल विवाह के कारणों, दुष्परिणामों और सकारात्मक पेरेंटिंग पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की तैयारी की जानकारी समय रहते चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या संबंधित विभाग को देने से इसे रोका जा सकता है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने और मोबाइल के सही उपयोग को लेकर जागरूक रहने की अपील की। इस दौरान उपस्थित लोगों को बाल विवाह रोकने, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका, प्रखंड कर्मी, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स सीमा साहा, प्रियंका झा, मल्लिका सरकार, किंग्सुक नाग, सुनेमी मरांडी, नीरज कुमार राउत समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

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